कचहरी में वकीलों की ड्रेस नहीं पहन सकेंगे विधि के छात्र
वकीलों की छवि सुधारने को संयुक्त संगठनों का फैसला
पीलीभीत। शुक्रवार को जिला संयुक्त बार एसोसिएशन के सभागार में अधिवक्ता संगठनों की संयुक्त बैठक संपन्न हुई। बैठक में सभी अधिवक्ताओं और अधिवक्ता संगठनों की सहमति से जिला संयुक्त बार एसोसिऐशन के अध्यक्ष धीरेन्द्र मिश्र एडवोकेट ने कहा कि उत्तर प्रदेश बार काउंसिल में बिना पंजीकरण कराए स्वयं को अधिवक्ता के रूप में प्रदर्शित करने और अधिवक्ताओं की ड्रेस पहन कर न्यायालयों में विधिक कार्य करने का अधिकार नहीं है। विधि की शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थी किसी भी हाल में कचहरी परिसर में अधिवक्ताओं की ड्रेस पहनकर स्वयं को अधिवक्ता के रूप में प्रदर्शित न करें। आदेशों का पालन न करने पर विधि संगत दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। इसके साथ ही बैठक में तय किया गया कि सभी अधिवक्ता निर्धारित गणवेश में ही वकालत करने कचहरी आए ताकि विधि व्यवसाय का सम्मान बना रहे। बैठक में यह भी तय किय गया कि न्यायालयों में फर्जी अधिवक्ताओं को रोकने के लिए अधिवक्ता संगठनों द्वारा जारी वकालतनामा ही मुकदमों के साथ लगाए जायेगें। बैठक का संचालन जिला संयुक्त बार एसोसिएशन के महामंत्री आनन्द मिश्रा एडवोकेट द्वारा किया गया। बैठक में सेन्ट्रल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कुलविन्दर सिंह, सचिव विवेक अवस्थी, सिविल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विवेक पाण्डेय, सचिव मोहन गिरी, स्नेहलता तिवारी, संजय सिंह तोमर, राजीव अवस्थी, शिव शर्मा, अंशुल गौरव सिंह, नुजहत खान, राजेश पाल, डॉ जी एल वर्मा, मुनेश पाल सिंह, राम सिंह गंगवार, प्रभाकर सिंह, बाबूराम शर्मा, राम औतार रस्तोगी, एमएम कादरी, शेखर त्यागी, राजेश शर्मा, अशोक बाजपेई, कुलदीप अवस्थी, अब्दुल जाहिद अंसारी, अखिलेश शर्मा, मुन्ना लाल वर्मा ने अपने सुझाव रखें।