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अवैध धर्मांतरण मामले में मौलाना उमर समेत 14 आरोपियों को आजीवन कारावास
लखनऊ। अवैध धर्मांतरण मामले में मौलाना उमर गौतम व मौलाना कलीम सिद्दीकी सहित 14 आरोपियों को कल
एनआईए एटीएस कोर्ट में 417, 120 बी, 153ए, 153बी, 295ए, 121ए, 123 व अवैध धर्मांतरण की धारा 3, 4, व 5 के तहत दोषी पाया गया था।
एनआईए एटीएस कोर्ट के जज विवेकानंद शरण त्रिपाठी द्वारा 14 आरोपियों को आज आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।