नई दिल्ली.बुल्डोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, किसी आरोपी या संदिग्ध या फिर दोषी की संपत्ति को ध्वस्त नहीं किया जा सकता. हम पूरे भारत में दिशा-निर्देश जारी करेंगे. जाहिर है कि नियमों का उल्लंघन हुआ है. किसी की संपत्ति को इस तरह कैसे ध्वस्त किया जा सकता है ? चाहे वह दोषी हो या फिर आरोपी ?
किसी आरोपी या दोषी की संपत्ति को ध्वस्त नहीं किया जा सकता, SC की टिप्पणी
अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी।
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