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बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, राज्यों को दिया ये निर्देश
नई दिल्ली.
सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने ये रोक अगले आदेश तक लगाई है. अदालत ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बिना बुलडोजर एक्शन नहीं होगा. कोर्ट का ये आदेश निजी सपंत्ति पर होने वाले एक्शन को लेकर है। जबकि सार्वजनिक संपत्ति पर अवैध कब्जे अगर है तो उसे हटाया जा सकेगा। इस मामले में अब अगली सुनवाई एक अक्टूबर को होगी।