बहराइच में बुलडोज़र कार्रवाई पर हाईकोर्ट की रोक, जवाब तलब
बहराइच.महसी महराजगंज बवाल मामले में आरोपियों के घर गिराए जाने की PWD की नोटिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने रोक लगा दी है.संस्था APCR की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब तलब करते हुए कहा है कि पहले आरोपियों को जवाब देने के लिये 15 दिन का समय दिया जाये.
दायर याचिका में कहा गया था के जिन लोगो के घरो पर नोटिस चस्पा की गयी है वे या तो जेल में हैं या फरार हैं. ऐसे में नोटिस का जवाब कौन देगा. याचिका में PWD द्वारा दी गयी नोटिस पर भी सवाल खडे किये गये हैं. कहा गया के नियमतः PWD को नोटिस देने का अधिकार ही नहीं है. विभाग DM से या सक्षम अथार्टी को विवरण के साथ लिखेगा संबंधित अथर्टी इस पर कार्रवाई करेगी. PWD विभाग को सीधे नोटिस देने का अधिकार नहीं है.
बहराइच हिंसा के तीन आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर कर कहा है कि यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ जाकर सज़ा देने की भावना से यह कार्रवाई कर रही है। जिन घरों पर अवैध निर्माण का नोटिस चिपकाया गया है उनमें से कुछ 10 साल तो कुछ 70 साल पुरानी प्रॉपर्टी है। केवल दिखावे के लिए कार्रवाई से पहले नोटिस जारी किया गया है.